नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव की मीट मार्केट को चार माह में हटाकर कहीं और स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में बीते दिन हल्द्वानी निवासी विजय पाल सिंह एवं अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वे साल 1960 से मंगल पड़ाव में मीट का कारोबार कर रहे हैं। नगर निगम ने उन्हें इस कारोबार के लिए लाइसेंस भी दिया हुआ है। पहले जब हल्द्वानी नगर पालिका के अंतर्गत आता था तब रामपुर रोड ओर चोरगलिया में मीट मार्केट बनाई गई थी फिर जब हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत आई तब नगर निगम द्वारा मंगल पड़ाव क्षेत्र में पक्की दुकानें मीट कारोबारियों को आवंटित कराई गईं। तब से अब तक इस स्थान पर मीट का कारोबार चल रहा है। कोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश तो दे दिया गया लेकिन सुनवाई के लिए मौका तक नहीं मिला। याचिका दायर करने वालों का कहना है कि जब तक उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित नहीं किया जाता, तब तक उन्हें इस क्षेत्र में कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाए।